कोरोना कहर: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालो की अब खैर नही
कोरोना कहर: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालो की अब खैर नही
सहारनपुर/उत्तर प्रदेश: सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला एवं तम्बाकू, कैफे, बार, लाउन्ज, रेस्तरां आदि में हुक्का, चिलम एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्धित किये गये है। सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने पर संबंधित के विरूद्ध सीओटीपीए एक्ट-2003 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 बी0एस0सोढी ने आज यहां यह जानकारी दी। ।
उन्होने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पादों जैसे पान मसाला, गुटका, खैनी इत्यादि जो कि शरीर के लिए हानिकारक है एवं जिसके सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने से कोविड-19 बीमारी के फैलने की सम्भावना बढ जाती है। इसकी रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी। ।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।
रिपोर्ट-अवनीश
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